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नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण कराने के लिए प्रलोभन देने के आरोप में सरगुजा पुलिस ने सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार किया है।
आरोपित के अंबिकापुर के नमनाकला स्थित निवास पर पिछले कई महीनों से प्रत्येक रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचते थे। पिछले रविवार को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति कर पुलिस से शिकायत की थी।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र के नमनाकला स्थित ओमेगा टोप्पो के घर में बीते 25 जनवरी रविवार को चंगाई सभा आयोजित होने की सूचना मिलने पर हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे थे। उस समय आरोपित के घर के बाहर कई वाहन खड़े थे और अंदर करीब 50 से 60 लोग कथित प्रार्थना सभा में शामिल थे।
हिंदुवादी संगठनों ने क्या आरोप लगाया
हिंदुवादी संगठनों ने आरोप लगाया था कि चंगाई सभा के दौरान हिंदू धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी तथा लोगों को ईसाई मत अपनाने के लिए प्रलोभन देकर प्रोत्साहित किया जा रहा था। आरोप है कि सभा के दौरान कम से कम चार-पांच लोगों का मतांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था।
सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस टीम भी नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि आयोजकों द्वारा पुलिस को सभा स्थल के भीतर प्रवेश करने से रोका गया। ओमेगा टोप्पो ने पुलिसकर्मियों से उनकी पहचान एवं जांच कार्रवाई से संबंधित आदेश की प्रति मांगी।
प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद ही बातचीत की जाएगी
मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी पुलिस टीम से कहा कि प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद ही बातचीत की जाएगी। आयोजन स्थल पर जाने से यह कहकर रोका गया कि अभी प्रार्थना चल रही है। पुलिस को एक रजिस्टर दिखाया गया था जिसमें चंगाई सभा में शामिल होने वाले लोगों के नाम व हस्ताक्षर दर्ज थे। पुलिस ने रजिस्टर को जब्त कर लिया था।
जांच में सामने आया था कि प्रत्येक रविवार को बिना किसी अनुमति के यहां चंगाई सभा आयोजित की जाती थी और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते थे।
किस मामले में केस दर्ज
मामले में हिंदुवादी संगठनों से जुड़े रोशन तिवारी की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने ओमेगा टोप्पो एवं अन्य के विरुद्घ भारतीय न्याय संहिता की धारा 270, 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 5 (क) के तहत अपराध दर्ज किया था।
पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाने बुलाए जाने के बाद ओमेगा टोप्पो थाने से बिना बताए वापस लौट गई थी। गांधीनगर पुलिस ने दबिश देकर आरोपित ओमेगा टोप्पो (66) को गिरफ्तार कर लिया है।
न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया
गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है तथा चंगाई सभा से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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