छत्तीसगढ़ में स्कूल, कालेज, होटल, मैरिज पैलेस संचालकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कराना ही होगा पंजीयन
दुर्ग नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों जैसे मैरिज पैलेस, होटल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सीपीसीबी पोर्टल पर ऑनला...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 04 Jul 2026 09:33:58 AM (IST)Updated Date: Sat, 04 Jul 2026 09:44:39 AM (IST)
निगम में हुई बैठक की प्रतीकात्मक एआई तस्वीर।HighLights
- मैरिज पैलेस संचालकों के लिए पंजीयन जरूरी
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन अनिवार्य
- नियम न मानने पर हो सकती कार्रवाई।
नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। नगर निगम दुर्ग की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं कचरा-मुक्त बनाने की दिशा में पहल की गई है। बल्क वेस्ट जनरेटरों की समीक्षा बैठक में स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए गए कि उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
निगम के डाटा सेंटर में आयोजित बैठक में महापौर अलका बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल सहित निगम के अधिकारीगण, शहर के प्रमुख मैरिज पैलेस, होटल, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थानों एवं बड़ी आवासीय कालोनियों के संचालक एवं प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अंतर्गत अनिवार्य
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्था अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उचित निस्तारण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
शत प्रतिशत अलग करें गीला व सूखा कचरा
महापौर अलका बाघमार ने सभी संस्थानों को अपने परिसरों में गीले एवं सूखे कचरे का शत-प्रतिशत पृथकीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान का सामूहिक दायित्व है। यदि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों का पालन करेंगे तो दुर्ग शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने सभी होटल, मैरिज पैलेस, हास्टल एवं आवासीय कालोनियों से अपील की कि वे समय-सीमा के भीतर सीपीसीबी पोर्टल पर अपना पंजीयन पूर्ण कर पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
लापरवाही स्वीकार नहीं करेंगे
बैठक में अधिकारियों ने बल्क वेस्ट जनरेटरों को आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, कचरा पृथकीकरण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं नए नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। कचरे का स्रोत पर पृथकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं आनलाइन पंजीयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।