पहचान छिपाकर की शादी, संपत्ति में हिस्सा मांगकर करने लगा प्रताड़ित, भिलाई में मतांतरण का केस दर्ज
विरोध के बावजूद एक मौलाना के माध्यम से उसका मतांतरण कराकर निकाह कराया गया। बाद में उसे आरोपित अपने गांव अहेरी ले गया, जहां वर्ष 2022 में एक बच्ची का ज...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 08:50:50 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 08:54:18 PM (IST)
भिलाई में सामने आया धर्मांतरण का मामला।HighLights
- उस पर मायके से संपत्ति में हिस्सा मांगकर लाने का दबाव बनाया गया।
- महिला ने आरोप लगाया उसे अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर किया गया।
- उसकी छोटी बच्ची के सामने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ पहचान छिपाकर शादी करने, जबरन मतांतरण कराने और लगातार प्रताड़ित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपित मोहम्मद याशिन जावेद निवासी ग्राम अहेरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 319, 85 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शिकायतकर्ता महिला जो पहले दिशा (परिवर्तित) के नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में निखत खान नाम से रह रही है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में आरोपित ने स्वयं को हिंदू युवक “करण” बताकर उससे प्रेम संबंध स्थापित किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपित ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई थी।
महिला का कहना है कि रायपुर ले जाकर आरोपित ने पहली बार अपनी वास्तविक पहचान मुस्लिम होने की बताई और शादी के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखी।
विरोध के बावजूद एक मौलाना के माध्यम से उसका मतांतरण कराकर निकाह कराया गया। बाद में उसे आरोपित अपने गांव अहेरी ले गया, जहां वर्ष 2022 में एक बच्ची का जन्म हुआ।
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद आरोपित और उसके परिवार के सदस्य उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
उस पर मायके से संपत्ति में हिस्सा मांगकर लाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर किया जाता था तथा उसकी छोटी बच्ची के सामने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपित मोहम्मद याशिन जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।