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कबीरधाम होम थिएटर ब्लास्ट केस: शादी के गिफ्ट में मौत का सामान भेजने पर हुई थीं दो मौतें, आरोपी सरजू मरकाम को उम्रकैद

कबीरधाम के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराया है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 16 Aug 2026 09:21:17 PM (IST)Updated Date: Sun, 16 Aug 2026 09:29:14 PM (IST)
कबीरधाम होम थिएटर ब्लास्ट केस: शादी के गिफ्ट में मौत का सामान भेजने पर हुई थीं दो मौतें, आरोपी सरजू मरकाम को उम्रकैद
कबीरधाम होम थिएटर ब्लास्ट में सरजू मरकाम को कठोर आजीवन कारावास

HighLights

  1. होम थिएटर ब्लास्ट मामले में सरजू उर्फ संजू मरकाम दोषी
  2. 31 मार्च 2023 को आरोपित ने होम थिएटर खरीदा था
  3. आरोपित की निशानदेही पर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद हुए

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कबीरधाम गितेश कुमार कौशिक की अदालत ने आरोपित सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 अप्रैल 2023 को हुए इस विस्फोट में दो लोगों की मौत और पांच लोग घायल हुए थे। घटना के करीब तीन साल चार माह बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सजा आरोपित के जैविक जीवन के अंत तक प्रभावी रहेगी। उसे दंड के लघुकरण, परिहार अथवा किसी अन्य प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।


बिजली से जोड़ते ही हुआ था धमाका

घटना 3 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 9 बजे ग्राम चमारी, थाना रेंगाखार स्थित मेहर मरावी के घर हुई थी। शादी समारोह के बाद मिले उपहारों को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान शादी में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही जोरदार विस्फोट हो गया।

धमाके में हेमेन्द्र मेरावी की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सौरभ, सूरज, शिवकुमार, दीपक और शेरसिंह घायल हुए थे। विस्फोट इतना तेज था कि कमरे की दीवार और छत के साथ भीतर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।

प्रेम संबंध और विवाद से जुड़ी थी साजिश

अभियोजन के अनुसार सरजू उर्फ संजू मरकाम का ललिता धुर्वे से प्रेम संबंध था। हेमेन्द्र के साथ विवाद के बाद आरोपित ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि आरोपित ने 31 मार्च 2023 को होम थिएटर खरीदा था।

जांच में मिले अहम साक्ष्य

विवेचना के दौरान घटनास्थल से बारूद युक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और होम थिएटर का कार्टन सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। आरोपित की निशानदेही पर बारूद जैसा पदार्थ, सुतली बम की रस्सी, स्क्रूड्राइवर, होम थिएटर की खरीदी का बिल और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इन्हीं साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया।