

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कबीरधाम गितेश कुमार कौशिक की अदालत ने आरोपित सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 अप्रैल 2023 को हुए इस विस्फोट में दो लोगों की मौत और पांच लोग घायल हुए थे। घटना के करीब तीन साल चार माह बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सजा आरोपित के जैविक जीवन के अंत तक प्रभावी रहेगी। उसे दंड के लघुकरण, परिहार अथवा किसी अन्य प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
घटना 3 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 9 बजे ग्राम चमारी, थाना रेंगाखार स्थित मेहर मरावी के घर हुई थी। शादी समारोह के बाद मिले उपहारों को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान शादी में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही जोरदार विस्फोट हो गया।
धमाके में हेमेन्द्र मेरावी की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सौरभ, सूरज, शिवकुमार, दीपक और शेरसिंह घायल हुए थे। विस्फोट इतना तेज था कि कमरे की दीवार और छत के साथ भीतर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।
अभियोजन के अनुसार सरजू उर्फ संजू मरकाम का ललिता धुर्वे से प्रेम संबंध था। हेमेन्द्र के साथ विवाद के बाद आरोपित ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि आरोपित ने 31 मार्च 2023 को होम थिएटर खरीदा था।
विवेचना के दौरान घटनास्थल से बारूद युक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और होम थिएटर का कार्टन सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। आरोपित की निशानदेही पर बारूद जैसा पदार्थ, सुतली बम की रस्सी, स्क्रूड्राइवर, होम थिएटर की खरीदी का बिल और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इन्हीं साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया।