दवा रिकार्ड दुरुस्त नहीं पाए जाने पर तीन मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निरस्त: कोरबा में खाद्य एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई
कोरबा में खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया है। रिकॉर्ड दुरुस्त न मिलने और संतोषजनक जवाब न देने पर श...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 04 Aug 2026 11:16:52 AM (IST)Updated Date: Tue, 04 Aug 2026 11:16:52 AM (IST)
दवा दुकान का निरीक्षण करते खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी, नईदुनियाHighLights
- संयुक्त टीम ने चलाया सघन औचक निरीक्षण
- रायपुर लैब भेजे गए एंटीबायोटिक के नमूने
- निलंबन अवधि में दवाओं के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: राज्य नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तत्वावधान में खाद्य एवं औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में बिना चिकित्सकीय पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के प्रतिबंधित एवं नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जुलाई को पुराना बस स्टैंड स्थित जायसवाल मेडिकल स्टोर्स, वर्षा मेडिको, बोहरा मेडिकल स्टोर्स, धनवंतरी जेनरिक मेडिकल एवं दीपक मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान मनःप्रभावी दवाओं एवं एंटीबायोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय अभिलेखों का उपलब्ध स्टॉक से मिलान किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स संचालकों को एक्सपायरी एवं पशु उपयोग की दवाओं को अलग बॉक्स में लेबल लगाकर सुरक्षित रखने, केवल वैध थोक विक्रेताओं से बिल के माध्यम से दवाएं खरीदने तथा शासन द्वारा सूचीबद्ध उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री के लिए अलग रजिस्टर संधारित कर मरीज एवं चिकित्सक का विवरण दर्ज करने करने की बात कही।
जिन मेडिकल स्टोर्स में मौके पर अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें औषधि नियमावली के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण के आधार पर आद्या मेडिकल (पोड़ीबहार), गायत्री मेडिकल एजेंसी (बाल्को), रेडक्रास मेडिकल स्टोर्स (पुराना बस स्टैंड) एवं लाइफ केयर मेडिकल स्टोर्स (गेवरा बस्ती) को भी अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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वहीं, पूर्व में दवा के रिकार्ड की जानकारी के लिए जारी नोटिसों के जवाब के परीक्षण और संतोष जनक नही पाए जाने पर के बाद श्रेया मेडिकल स्टोर्स (कनकी), सागर मेडिकल स्टोर्स (कोहड़िया) एवं श्रीराम मेडिकल स्टोर्स (फतेहगंज) के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान इन प्रतिष्ठानों में दवाओं के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अन्य प्रकरणों में जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण अभियान के दौरान कोरबा सिटी, करतला एवं कटघोरा क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स से एंटीबायोटिक दवाओं के छह नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। इन्हें परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। स संयुक्त कार्रवाई में सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र कुमार देवांगन, औषधि निरीक्षक सुनील सांडे तथा सिटी कोतवाली पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।