छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब थानों में बंद रहे मीसाबंदियों को भी मिलेगी 25,000 रुपये महीने सम्मान निधि और चिकित्सा लाभ
राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में संशोधन कर थानों में निरुद्ध रहे मीसाबंदियों को भी सम्मान निधि के दायरे में शामिल किया है।
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 07:39:17 AM (IST)Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 07:39:17 AM (IST)
आपातकाल में थाने में बंद रहने वालों को भी सम्मान निधि (AI Generated Image)HighLights
- थानों में बंद मीसाबंदियों को भी मिलेगा सम्मान
- लाभ पात्रों को 90 दिनों में आवेदन करना होगा
- अवधि अनुसार 8 से 25 हजार राशि मिलेगी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए पात्रता के दायरे का विस्तार कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब आपातकाल के दौरान केवल जेल में ही नहीं, बल्कि थानों में निरुद्ध रहे मीसाबंदियों को भी सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
90 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो पात्र लोकतंत्र सेनानी अब तक इस योजना के दायरे से बाहर रह गए थे, उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र सेनानी अथवा उनके जीवनसाथी को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन जमा करना होगा।
प्रमाण-पत्र होगा अनिवार्य
आवेदन के साथ जेल अधीक्षक अथवा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राप्त आवेदनों की पात्रता का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होंगे।
अवधि के अनुसार मिलेगी सम्मान राशि
नए नियमों के तहत निरुद्ध रहने की अवधि के आधार पर सम्मान निधि निर्धारित की गई है। एक माह से कम अवधि तक जेल या थाने में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को 8 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं, एक माह से अधिक लेकिन पांच माह से कम अवधि तक निरुद्ध रहने वालों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। पांच माह या उससे अधिक अवधि तक जेल अथवा थाने में रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
अंत्येष्टि के लिए भी मिलेगी सहायता
सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को अतिरिक्त राहत देते हुए उनके निधन की स्थिति में अंत्येष्टि के लिए परिवार के मुखिया को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया है।