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म्यूल खातों से 50 लाख की ठगी, 14 गिरफ्तार, राजनांदगांव में कई बैंकों के खातों का दुरुपयोग कर संगठित नेटवर्क का राजफाश

जांच में सामने आया कि आरोपितों ने विभिन्न बैंकों के खातों का उपयोग कर साइबर ठगी की राशि प्राप्त की। इनके खातों में करीब 50 लाख रुपये से अधिक का संदिग्...और पढ़ें

By MIthlesh DewanganEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 07:56:12 PM (IST)Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 08:06:05 PM (IST)
म्यूल खातों से 50 लाख की ठगी, 14 गिरफ्तार, राजनांदगांव में कई बैंकों के खातों का दुरुपयोग कर संगठित नेटवर्क का राजफाश
म्यूल खातों से 50 लाख की ठगी, 14 गिरफ्तार।

HighLights

  1. इस पूरे मामले में कुल गिरफ्तार आरोपितों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं।
  2. विभिन्न बैंकों के खातों का उपयोग कर साइबर ठगी की राशि प्राप्त की गई।
  3. इनके खातों में करीब 50 लाख रु. से अधिक का संदिग्ध लेनदेन पाया गया।

नईदुनिया न्यूज, राजनांदगांव। पुलिस ने साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, इनमें पांच महिलाएं शामिल हैं। साइबर सेल और कोतवाली थाना की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपितों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपितों ने विभिन्न बैंकों के खातों का उपयोग कर साइबर ठगी की राशि प्राप्त की। इनके खातों में करीब 50 लाख रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन पाया गया।

कार्रवाई के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और पीएनबी के खातों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है।

गिरफ्तार आरोपितों में मिहीर साहू, भरत वैष्णव, शेख फैजान, कुणाल सिंह, कुमारू लाल साहू, दुकालू राम साहू, मोनिका यादव, शेख सैफूद्दीन, संगीता साहू, केजा बाई यादव, राधिका यादव, मुकेश निर्मलकर, किरण रहकवार, शेखर पसिने शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपित मामूली लालच में आकर अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम और चेकबुक दूसरों को उपलब्ध कराते थे, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था।

इस संबंध में कोतवाली थाना में अलग-अलग अपराध के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 317(2) और 317(4) के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई।