
डिजिटल डेस्क। आज लगभग हर घर की जरूरत है एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर। खाना बनाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, जो रसोई में होनी ही चाहिए। ऐसे में यदि गैस सिलेंडर चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, तो उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन सकती है।
कई लोगों को यह चिंता भी रहती है कि कहीं सिलेंडर खोने पर उनका गैस कनेक्शन रद्द तो नहीं हो जाएगा। लेकिन, ऐसा है नहीं। गैस कंपनियों के नियम कहते हैं कि सिलेंडर चोरी या गुम होने पर कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। उसके बाद आपको नया सिलेंडर मिल सकता है, तो समय रहते सही प्रोसेस जरूर अपनाएं।
अगर, आपका एलपीजी सिलेंडर चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करते समय सिलेंडर पर लिखा यूनिक नंबर जरूर बताएं। इससे सिलेंडर की पहचान करना आसान हो जाता है। आगे की प्रक्रिया में मदद मिलती है।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद अपनी गैस एजेंसी को मामले की लिखित जानकारी दें। इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जिनमें ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन वाउचर, कनेक्शन धारक का पहचान पत्र और एफआईआर की कॉपी शामिल है।
सिलेंडर खोने की स्थिति में गैस कंपनी अपने नियमों के अनुसार उपभोक्ता से जुर्माना या अतिरिक्त सुरक्षा राशि वसूल सकती है। यह राशि 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच हो सकती है। अगर, रेगुलेटर भी गायब हो गया है, तो भुगतान की राशि अधिक हो सकती है।
सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने और निर्धारित शुल्क या सिक्योरिटी राशि जमा करने के बाद गैस एजेंसी नया सिलेंडर जारी कर देती है, इसलिए सिलेंडर गुम होने की स्थिति में घबराने की बजाय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपका गैस कनेक्शन भी सुरक्षित रहेगा। नया सिलेंडर भी आसानी से मिल जाएगा।