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Barwani News: रंजिश में तीर-कमान से हमला, आरोपित को उम्रकैद

घटना के बाद पुलिस ने प्रारंभ में हत्या के प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। उपचार के दौरान इस्मल की मृत्यु होने पर मर्ग जांच को प्रकरण में शामिल...और पढ़ें

By Yuvraj GuptaEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 12 Aug 2026 07:36:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 12 Aug 2026 07:40:31 PM (IST)
Barwani News: रंजिश में तीर-कमान से हमला, आरोपित को उम्रकैद
कोर्ट ने सुनाया फैसला।

HighLights

  1. तीर-कमान से हमला, आरोपित को उम्रकैद।
  2. सीने, कलाई और जांघ में मारे थे तीन तीर।
  3. उपचार के दौरान हुई थी इस्मल की मौत।

बड़वानी। पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम उबादगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते तीर-कमान से जानलेवा हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

आरोपित फैरंग्या उर्फ दादला पुत्र नहारसिंग, निवासी उबादगढ़, दियानी बैड़ी फलिया को न्यायालय ने दोषी पाया। प्रकरण में अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक केशव यादव द्वारा किया गया, जबकि शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव ने की।

लोक अभियोजन के अनुसार 13 नवंबर 2023 को इस्मल पुत्र बुचा मानकर घर से बीड़ी लेने सरवा की दुकान पर गया था। वापस लौटते समय नाले के पास आरोपित ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर तीर-कमान से हमला कर दिया। आरोपित ने एक के बाद एक तीन तीर चलाए।

इनमें एक तीर सीने, दूसरा हाथ की कलाई और तीसरा पैर की जांघ में लगा। गंभीर रूप से घायल इस्मल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां शरीर से तीर निकालकर उपचार किया गया, लेकिन बाद में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।


घटना के बाद पुलिस ने प्रारंभ में हत्या के प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। उपचार के दौरान इस्मल की मृत्यु होने पर मर्ग जांच को प्रकरण में शामिल करते हुए हत्या की धारा का इजाफा किया गया।

हथियार और चिकित्सकीय साक्ष्य बने अहम कड़ी

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार कर खून लगी मिट्टी, पत्थर, तीर-कमान सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। घायल के उपचार संबंधी दस्तावेज, एक्स-रे, चिकित्सकीय रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के कथन और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से अभियोजन ने मामले की कड़ियां न्यायालय के समक्ष रखीं।