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जादू-टोने से करोड़ों पाने की चाहत बनी हत्या की वजह, बैतूल कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद

बैतूल में जादू-टोने से करोड़ों रुपये पाने के लालच में बापुसिंह परतेती की हत्या मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By Vinay VermaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Fri, 11 Sep 2026 02:20:17 PM (IST)Updated Date: Fri, 11 Sep 2026 02:20:17 PM (IST)
जादू-टोने से करोड़ों पाने की चाहत बनी हत्या की वजह, बैतूल कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद
जादू-टोने से करोड़ों पाने की चाहत बनी हत्या की वजह। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जादू-टोने के लालच में बापुसिंह की हत्या की गई।
  2. शादी में बैंड बजाने का झांसा देकर उसे ले गए।
  3. आरोपियों ने रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। जादू-टोने के जरिए करोड़ों रुपये हासिल करने के लालच में बापुसिंह परतेती की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट बैतूल ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए रजनीकान्त उर्फ रमन शर्मा, ऋषभ कापसे उर्फ ऋषु और विजेन्द्र रैकवार उर्फ गोल्डी को दंडित किया। मामले के एक अन्य आरोपित मंशाराम की प्रकरण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

शादी में बैंड बजाने का झांसा देकर ले गए थे

  • घटना 8 मार्च 2020 की है। आरोपियों ने बापु सिंह को शादी में बेंजो बजाने का झांसा देकर कार में बैठाया और गांव से करीब 15-20 किलोमीटर दूर ले गए। पुलिस के अनुसार वहां रस्सी से गला दबाने और सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को कार की डिक्की में रखकर बैतूल लाया गया, जहां कथित तांत्रिक क्रिया के बाद शव को खेड़ी सांवलीगढ़ के आगे जंगल में सड़क किनारे फेंक दिया गया।

  • 9 मार्च को चौपनिया के जंगल में शव मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक की पहचान छिंदवाड़ा जिले के कुर्सीढाना निवासी बापुसिंह परतेती के रूप में हुई। गहन विवेचना में चार लोगों की संलिप्तता सामने आई।
  • विशेष न्यायाधीश रईस खान ने 7 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1,000 अर्थदंड, धारा 364 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 अर्थदंड, धारा 120-बी में आजीवन कारावास व 1,000 अर्थदंड तथा धारा 201 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 500 अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक शशिकान्त नागले ने अभियोजन की पैरवी की।
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