Bhopal में मांस-मछली पर बैन, बेचते हुए पकड़े गए तो रद हो जाएगा लाइसेंस, जानें कारण
एमपी की राजधानी भोपाल में मांस बिक्री को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी दिनों में त्यौहार को देखते हुए 10 दिनों तक अब मुर्गा और मछली समेत मांस बेचने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा जो 21 अक्टूबर तक रहेगा।
Publish Date: Sun, 03 Aug 2025 10:14:18 PM (IST)
Updated Date: Sun, 03 Aug 2025 10:14:18 PM (IST)
भोपाल में 10 दिन नहीं होगी मांस-मछली की बिक्री। (सांकेतिक तस्वीर) नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक आने वाले महत्वपूर्ण 10 अलग-अलग दिनों में शहर में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम ने मांस विक्रेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि इन दिनों अगर कोई मांस बेचते हुए पाया गया तो लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किन तारीखों में नहीं होगी मांस और मछली की बिक्री?
15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
16 अगस्त: कृष्ण जन्माष्टमी
27 अगस्त: गणेश चतुर्थी
28 अगस्त: प्रयूषण पर्व का पहला दिन
3 सितंबर: डोल ग्यारस
6 सितंबर: अनंत चतुर्दशी और प्रयूषण पर्व का आखिरी दिन
9 सितंबर: प्रयूषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस
2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती
7 अक्टूबर: महर्षि वाल्मीकि जयंती
21 अक्टूबर: भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण दिवस
दरअसल, सावन के बाद आगामी दिनों में कई धार्मिक पर्व आने वाले हैं। जिसमें लोग मांस और मछली जैसी मांसाहार वाली चीजों का सेवन करना पाप समझते हैं। इस वजह से भोपाल में 10 दिनों तक मांस और मछली नहीं बिकेगा। अगर कोई विक्रेता इसकी बिक्री करते हुए पाया गया तो नगर निगम उसका लाइसेंस निरस्त करेगा।