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रेरा चेयरमैन नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, सिर्फ रिटायर IAS नहीं; सभी योग्य उम्मीदवारों से मांगे जाएंगे आवेदन

हाईकोर्ट ने रेरा चेयरमैन नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाने के निर्देश दिए। अब सरकार विज्ञापन जारी कर नए सिरे स...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 12:33:06 PM (IST)Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 12:33:06 PM (IST)
रेरा चेयरमैन नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, सिर्फ रिटायर IAS नहीं; सभी योग्य उम्मीदवारों से मांगे जाएंगे आवेदन
रेरा में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने नियुक्ति फाइल लौटाई।
  2. खुले आवेदन मंगाने के निर्देश।
  3. सिर्फ रिटायर IAS तक सीमित नहीं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को नियुक्ति संबंधी फाइल लौटाते हुए कहा है कि रेरा चेयरमैन का पद केवल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों तक सीमित नहीं है। इस पद के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

ऐसे में व्यापक स्तर पर मीडिया में विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं। इसके बाद ही चयन समिति की बैठक बुलाकर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी, जिससे नियुक्ति में एक से दो माह की अतिरिक्त देरी होने की संभावना है।


नए सिरे से होगी चयन प्रक्रिया

अब नगरीय विकास विभाग मीडिया में विज्ञापन जारी करेगा, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिल सके। इससे पहले विभाग ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को करीब डेढ़ दर्जन सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के नामों की सूची भेजी थी।

अप्रैल से खाली है चेयरमैन का पद

रेरा में चेयरमैन का पद अप्रैल से रिक्त है। प्रशासनिक सदस्य एसएस राजपूत के सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में केवल न्यायिक सदस्य रश्मि अग्रवाल के भरोसे प्राधिकरण का कामकाज चल रहा है। चेयरमैन की नियुक्ति लंबित रहने से कई मामलों के निस्तारण और प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है।

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