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    नौकरी के दौरान मौत होने पर परिवार को मिलेंगे ₹1.25 लाख तक, MP सरकार का बड़ा फैसला

    भोपाल के नगरीय निकाय कर्मियों की सेवाकाल में असमय मृत्यु पर आश्रितों को 1.25 लाख रुपये तक का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 09:51:53 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 09:51:52 PM (IST)
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    नौकरी के दौरान मौत होने पर परिवार को मिलेंगे ₹1.25 लाख तक, MP सरकार का बड़ा फैसला
    नौकरी के दौरान मौत होने पर परिवार को मिलेंगे ₹1.25 लाख तक। (AI से जेनरेट किया गया इमेज)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगरीय निकाय कर्मियों की सेवाकाल में असमय मृत्यु पर आश्रितों को 1.25 लाख रुपये तक का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच मिलने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि नगरीय निकायों के सेवकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

    2017 के दायरे में आने वाले कर्मियों को मिलेगा लाभ

    मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के दायरे में आने वाले नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।


    कर्मचारी के बैंड वेतन तथा ग्रेड पे के सम्मिलित योग के छह गुना के बराबर की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) होगी।

    1 अप्रैल, 2025 से लागू माना जाएगा फैसला

    यह निर्णय 1 अप्रैल, 2025 और उसके उपरांत घटित होने वाले सभी प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। यह निर्णय नगरीय प्रशासन के मैदानी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।