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एमपी में अब होगा SSR... 12 नवंबर से नाम जोड़ने-हटाने को लिए जाएंगे आवेदन, जानें पूरा शेड्यूल

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) होगा। एक जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 10:48:00 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 10:48:41 PM (IST)
एमपी में अब होगा SSR... 12 नवंबर से नाम जोड़ने-हटाने को लिए जाएंगे आवेदन, जानें पूरा शेड्यूल
एमपी में अब होगा SSR

HighLights

  1. 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप होगा प्रकाशित
  2. 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा बनेंगे वोटर
  3. नाम जोड़ने और संशोधन के लिए फार्म 6, 7 और 8 भरना होगा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) होगा। एक जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी। इस पर 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग का निर्देश: मतदान केंद्रों का होगा भौतिक सत्यापन

उधर, आयोग के निर्देश पर प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को दिए निर्देश में कहा है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करना है। इसमें ऐसे युवा भी शामिल होंगे, जो एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।


इसके अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को पात्र होने वाले भावी मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। इन आवेदनों का निराकरण संबंधित तिमाही में किया जाएगा। दो नवंबर तक मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनर्व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नए केंद्र बनाने से पहले मौजूदा केंद्रों और उनके भवनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

नाम जोड़ने और सुधार के लिए अलग-अलग प्रपत्र

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म छह, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए फार्म-छह ए और नाम हटाने संबंधी आपत्तियों के लिए फॉर्म सात का उपयोग होगा। पते में बदलाव, विवरण में सुधार, मतदाता पहचान पत्र बदलने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने के लिए फार्म आठ भरना होगा। आवेदन आनलाइन वोटर सर्विस पोर्टल या ईसीआइनेट एप के माध्यम से भी किए जा सकेंगे। किसी मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं के दो प्रतिशत से अधिक नाम हटाने के प्रस्ताव या एक ही व्यक्ति द्वारा पांच से अधिक मामलों में आपत्ति दर्ज कराने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी।

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