राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पीसी शर्मा की ईवीएम और वीवीपैट की बैटरी क्षमता को लेकर उठाए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया को नोटिस दिया है।
हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका निरस्त होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी।
सूचना नहीं देने का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद सूचना का अधिकार के तहत गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियां मांगी गई थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं करा
पत्रकारवार्ता में दी जानकारी
उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को पत्रकारवार्ता कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में 23 मार्च को पारित आदेश के तहत मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया और नोटिस जारी किए हैं।
बैटरी क्षमता को बताया गोपनीय
ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में उपयोग की गई बैटरी की क्षमता से संबंधित जानकारी निर्माता कंपनी ने अत्यधिक गोपनीय बताते हुए देने से इंकार कर दिया।
पारदर्शिता पर उठे सवाल
इस प्रकार की गोपनीयता और जानकारी छुपाने से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। उनके पास स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध होने का दावा किया गया है, जिसमें मशीनों के साथ कथित छेड़छाड़ के संकेत बताए गए हैं।