
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं आई। उसने कंपनी से अपना शुल्क वापस मांगा। इनकार करने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा था। उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ऑनलाइन कोचिंग कंपनी बायजूस को शुल्क की बकाया राशि उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है। वहीं कंपनी को मानसिक परेशानियों के लिए भी जिम्मेदार ठहराते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है।
दरअसल, सलैया स्थित आकृति ईको सिटी निवासी राजेंद्र सिंह राजपूत ने ऑनलाइन शिक्षण वेबसाइट बायजूस के एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम में अपनी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी का दाखिला कराया था। इसके लिए उन्होंने 73,704 रुपये शुल्क जमा किए थे, कुछ दिन क्लास लेने के बाद उनकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने बेटी का प्रवेश कैंसल करा दिया। इसके बाद कंपनी ने शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया।
कंपनी का कहना था कि नियम के मुताबिक पहले उन्हें क्लासेस निशुल्क ली गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। छात्रा ने कुछ दिन तक ऑनलाइन क्लास की थी और छोड़ने के बाद सूचना भी नहीं दी। इस कारण सशुल्क पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने वाले शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकते।
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आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व सदस्य प्रीति मुद्गल की बेंच ने कहा कि संस्था ने 73,704 में से 49,136 रुपये का स्टडी मटेरियल और 20 हजार रुपये का टैबलेट दिया है। उनके पास अभी भी 29,136 रुपये की राशि शेष है। उन्हें यह दो माह के अंदर रकम को ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाना होगा। यही नहीं मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 15 हजार रुपये अदा करने होंगे।