
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। फेस रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम (FRAS) के लिए छह नवंबर तक सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का अगले माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GDA) ने मंत्रालय, सतपुड़ा व विंध्याचल भवन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम एक नवंबर से अनिवार्य कर दिया है।
इस संबंध में जीएडी के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को पत्र लिखा है। निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ काम करने वाले समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का छह नवंबर तक अनिवार्य रूप से 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन पूरा करवाएं।
यह भी पढ़ें- एमपी के बिजली कर्मचारियों-पेंशनरों को दीवाली गिफ्ट, DA बढ़कर हुआ 60 प्रतिशत, तीन किस्तों में मिलेगा एरियर
यदि तय समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का आगामी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की सुविधा के लिए वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन और सतपुड़ा भवन के प्रवेश द्वारों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। बता दें कि मंत्रालय के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी (फेस रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम) लगाए गए हैं।