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गुना में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कर रहे थे गोवंश की तस्करी, चांचौड़ा पुलिस ने बीनागंज में 4 आरोपियों को दबोचा

चेसिस नंबर की जांच में वाहन का वास्तविक पंजीयन अलग मिला, जिसके बाद आरोपियों पर गोवंश संरक्षण और पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

By Dhruv KumarEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 02 Aug 2026 05:12:34 PM (IST)Updated Date: Sun, 02 Aug 2026 05:12:34 PM (IST)
गुना में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कर रहे थे गोवंश की तस्करी, चांचौड़ा पुलिस ने बीनागंज में 4 आरोपियों को दबोचा
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी व जब्त कंटेनर। नईदुनिया।

HighLights

  1. बीनागंज में फर्जी नंबर प्लेट लगे कंटेनर से 31 गोवंशीय पशु बरामद
  2. कंटेनर में अमानवीय तरीके से भरे गए गोवंश में दो मृत मिले
  3. चेसिस नंबर हुआ खुलासा, राजस्थान के चार आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। जिले के चांचौड़ा थाना पुलिस ने बीते दिन गोवंश की अवैध तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई कर एक कंटेनर से 31 गोवंशीय पशु बरामद किए, जिनमें दो मृत अवस्था में पाए गए, जबकि 29 को सुरक्षित मुक्त कर गोसेवा धाम गोशाला चांचौड़ा भेजा गया।

इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर जब्त किया है।

ठूंस-ठूंसकर भरे हुए मिले गोवंश

पुलिस ने बताया कि गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर कंटेनर पैंची बायपास की तरफ से बीनागंज कस्बे में आ रहा था। घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान कंटेनर के भीतर अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में 31 गोवंशीय पशु ठूंस-ठूंसकर भरे हुए मिले।

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राजस्थान से आए थे आरोपी

कंटेनर में सवार चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपने नाम इकबाल पुत्र यासीन अली उम्र 30 वर्ष, सद्दाम हुसैन पुत्र बाबू खां उम्र 33 वर्ष, साजिद पुत्र आमीन खां उम्र 25 वर्ष एवं रसीद मोहम्मद पुत्र कमरूद्दीन उम्र 40 वर्ष निवासीगण डिग्गी इस्लामपुर जिला टोंक राजस्थान बताए। कंटेनर में दो पशु मृत अवस्था में मिले।


जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंटेनर पर लगी नंबर प्लेट संदिग्ध थी। चेसिस नंबर के सत्यापन में वाहन का वास्तविक पंजीयन क्रमांक अलग पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसकी वास्तविक पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था।

उक्त मामले में चारों आरोपियों के विरुद्ध चांचौड़ा थाना में अपराध मध्यप्रदेश पशु क्रूरता अधिनियम की धारा चार, छह एवं नौ, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई।