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महाकाल कोल्ड स्टोर संचालक पर 2.25 करोड़ की दाल-चना हड़पने का आरोप, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश

ग्वालियर कोर्ट ने सवा दो करोड़ रुपये की दाल हड़पने के आरोप में कोल्ड स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिसम्मत जांच करने के निर्देश दिए।

By Varun SharmaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 08 Jul 2026 11:58:00 AM (IST)Updated Date: Wed, 08 Jul 2026 11:58:00 AM (IST)
महाकाल कोल्ड स्टोर संचालक पर 2.25 करोड़ की दाल-चना हड़पने का आरोप, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश
जय महाकाल कोल्ड स्टोर के संचालक पर मामला दर्ज होने के निर्देश। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. सवा दो करोड़ की दाल हड़पने का आरोप लगा।
  2. कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
  3. पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारी कोर्ट पहुंचे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दाल बाजार के व्यापारी एवं भरत ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर जय दिगवानी द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जय महाकाल कोल्ड स्टोर के संचालक महेश अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की अदालत द्वारा पारित किया गया। मामला लगभग सवा दो करोड़ रुपये मूल्य की मसूर दाल, उड़द दाल, मलका एवं काबुली चने की 6565 बोरियों से जुड़ा है, जिन्हें फरियादी के अनुसार कोल्ड स्टोर में अमानत के रूप में रखा गया था।


माल की डिलीवरी देने से किया इनकार

आरोप है कि बाद में माल की डिलीवरी देने से इनकार कर दिया गया और पूरा माल हड़प लिया गया। बताया गया है कि फरियादी जय दिगवानी ने घटना के संबंध में थाना पुरानी छावनी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर पहुंचे कोर्ट

फरियादी की ओर से अधिवक्ता क्रांति प्रकाश मिलिंद ने न्यायालय में पैरवी करते हुए यह तर्क रखा कि पुलिस द्वारा शिकायत के बावजूद कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय ने प्रकरण का अवलोकन करने के बाद निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित प्रावधानों के तहत महेश अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार जांच करने के आदेश जारी किए।

अब आपराधिक जांच के दायरे में मामला

न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला अब आपराधिक जांच के दायरे में आ गया है। मामले में पुलिस को विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आगे की जांच करनी होगी।

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