
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरुद्ध ग्वालियर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा को निर्देश दिए हैं कि 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में जीतू पटवारी की कोर्ट में हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत कर भिंड-दतिया लोकसभा सीट पर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देवाशीष जरारिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया। बता दें, जीतू पटवारी ने भिंड जिले के उमरी कस्बे में 27 अप्रैल, 2024 को चुनाव प्रचार के दौरान देवाशीष पर भाजपा से लेनदेन का आरोप लगाया था।
देवाशीष जरारिया की शिकायत पर चार मई, 2024 को भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। उन्होंने शिकायत में कहा था कि जीतू पटवारी ने बिना किसी ठोस प्रमाण के उन पर यह आरोप लगाया है और उनके लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है।
कोर्ट ने जीतू पटवारी को 16 जनवरी, 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। बार-बार समन जारी होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं होने का कारण पुलिस ने यह बताया कि जीतू पटवारी का पता नहीं चल सका है। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए पूछा भी कि जब जीतू पटवारी के बयान और राजनीतिक सक्रियता कई जगह दिखाई दे रही है, तो पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है?