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ग्वालियर: गिरवाई के थोक पटाखा कारोबारियों को फिर अस्थायी अनुमति देने की तैयारी, जब्त स्टॉक नहीं मिलेगा

प्रशासन के अनुसार, कोर्ट में थोक आतिशबाजी कारोबारियों का मामला होने के कारण नवीनीकरण सामान्यत: नहीं किया जा सकता है। इस बार कोर्ट का मामला आ गया और पि...और पढ़ें

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 11:10:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 11:11:39 PM (IST)
ग्वालियर: गिरवाई के थोक पटाखा कारोबारियों को फिर अस्थायी अनुमति देने की तैयारी, जब्त स्टॉक नहीं मिलेगा

HighLights

  1. मामला कोर्ट में होने से लाइसेंस अटका
  2. निरीक्षण में खुली दुकानें, प्रशासन सख्त
  3. त्योहार के चलते 1 माह की मोहलत संभव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गिरवाई स्थित थोक आतिशबाजी कारोबारी इस बार फिर अस्थायी मोहलत के भरोसे हैं। कारोबारियों को यह अच्छे से पता है कि नवीनीकरण की प्रक्रिया आसान नहीं है और दीपावली आते ही प्रशासन खुद ही अस्थायी मोहलत देगा। अब इसी को लेकर प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। कारोबारियों की ओर से जो आवेदन दिया गया है वह प्रक्रिया में आ गया है।

पिछले बारी नहीं हो पाया नवीनीकरण

प्रशासन के अनुसार, कोर्ट में थोक आतिशबाजी कारोबारियों का मामला होने के कारण नवीनीकरण सामान्यत: नहीं किया जा सकता है। इस बार कोर्ट का मामला आ गया और पिछले बारी नवीनीकरण हो नहीं पाया। पिछली साल जो अवैध ढंग से स्टाक की गई आतिशबाजी जब्त की गई थी कि व्यापारियों को इस साल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नवीनीकरण की प्रक्रिया ही नहीं की जा रही है।


एसडीएम लश्कर को निरीक्षण में मिलीं थीं दुकानें खुलीं

बता दें, कि हाल ही में एसडीएम लश्कर नरेंद्रबाबू यादव ने गिरवाई थोक बाजार का निरीक्षण किया था जिसमें दुकानें खुलीं मिलीं थीं, इसके बाद दुकानों को बंद करा दिया गया। इससे यह साफ हुआ कि कारोबारी बिना नवीनीकरण के दुकानें खोल रहे हैं। इसका प्रतिवेदन एडीएम को सौंप दिया गया है। अब प्रशासन ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। पिछले साल ही प्रशासन की ओर से अवैध स्टाक आतिशबाजी को राजसात कर फिर लाइसेंस नवीनीकरण कराने के आदेश जारी किए गए थे लेकिन फिर कारोबारी कोर्ट चले गए।

इसके बाद दीपावली का त्योहार आने के चलते एक माह की अनुमति अस्थायी तौर पर प्रशासन ने दी जिसके बाद अब इस साल फिर वही नौबत आ गई। गिरवाई क्षेत्र एबी रोड पर आतिशबाजी का थोक कारोबार है, यहां 14 दुकानें स्थित हैं जिनके पास थोक का लाइसेंस है।

थोक आतिशबाजी कारोबार करने वालों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामला कोर्ट में है। अस्थायी मोहलत देने को लेकर प्रक्रिया कर रहे हैं। -सीबी प्रसाद, एडीएम, ग्वालियर।