ग्वालियर में स्वामित्व योजना में लापरवाही, 2 महिला पटवारियों की एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी
तिलघना हल्के की पटवारी रेखा सिंह और निरावली हल्के में पदस्थ पटवारी गुजन तिवारी पर कार्रवाई हुई है।
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 02:13:50 PM (IST)Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 02:14:18 PM (IST)
HighLights
- तिलघना और निरावली हल्के की कार्रवाई
- कार्य में रुचि न लेने का आरोप
- संतोषजनक जवाब न मिलने पर सजा
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। स्वामित्व योजना के काम में रुचि नहीं लेने और प्रगति नहीं करने पर ग्वालियर ग्रामीण तहसील के तिलघना हल्के की पटवारी रेखा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर सिटी ने उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया है। वहीं ग्वालियर ग्रामीण तहसील के निरावली हलके में पदस्थ पटवारी गुंजन तिवारी की भी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
दोनों पटवारियों से नोटिस देकर मांगा था जवाब
आदेश के अनुसार, पटवारी रेखा सिंह को स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य में रुचि नहीं लेने और प्रगति नहीं करने पर 23 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस की प्रति वाट्सएप पर भेजकर दो दिन में संतोषजनक जवाब मांगा गया था। पटवारी ने 28 अक्टूबर को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन एसडीएम ने उसे संतोषजनक नहीं माना।
इसी तरह पटवारी गुंजन तिवारी को स्वामित्व योजना से संबंधित कार्यों में रुचि नहीं लेने और प्रगति नहीं होने पर 23 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब दो दिन में मांगा गया था।
इसके बाद नायब तहसीलदार वृत्त कुलैथ ने 29 अक्टूबर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि निरावली हल्के में स्वामित्व योजना के महत्वपूर्ण कार्यों में पटवारी की ओर से न तो रुचि ली जा रही है और न ही पिछले दो दिनों में कोई प्रगति हुई है। इसके बावजूद पटवारी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-10 के तहत दंडित किया गया है।