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स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, परमिट और फिटनेस में चूक पर 16 बसें रोकीं; लगाया भारी जुर्माना

परिवहन विभाग की ओर से स्कूली वाहनों पर फोकस करते हुए कार्रवाई की जा रही है।

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 02:58:31 PM (IST)Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 03:47:42 PM (IST)
स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, परमिट और फिटनेस में चूक पर 16 बसें रोकीं; लगाया भारी जुर्माना
नियमों का पालन न करने पर स्कूल बसों पर कार्रवाई करता परिवहन विभाग का  अमला । नईदुनिया

HighLights

  1. स्कूल खुलते ही एक्शन मोड में आरटीओ
  2. सुरक्षा उपकरणों की भी हुई जांच
  3. नामचीन स्कूलों की बसों और ऑटो के काटे गए चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। बच्चों को सुरक्षित सफर की गारंटी स्कूली वाहन तब देंगे जब खुद ही सुरक्षा व नियमों के साथ चलेंगे। सोमवार को परिवहन विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी जांच अभियान को जारी रखा, जिसमें शहर के अलग-अलग स्पाट पर स्कूली बसों को रोककर जांच की गई। स्कूली बसों सहित कुल 24 वाहन रोके गए जिसमें कई बसों की फिटनेस व परमिट गड़बड़ मिले।

इनके खिलाफ मौके पर ही जुर्माना किया गया। वहीं स्कूली आटो सहित अन्य वाहनों की भी जांच की गई। छह वाहनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वाहनों में सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की गई, जिनमें कुछ ठीक मिले तो कई वाहन मनमानी पर उतारू थे।


बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से स्कूली वाहनों पर फोकस करते हुए कार्रवाई की जा रही है। शहर में जिन स्थानों पर स्कूल है उनके आसपास के स्पाट तय किए जा रहे हैं। मुख्यालय से भी निर्देश हैं कि स्कूली बसों की जांच की जाए, क्योंकि हाल ही में स्कूल खुले हैं।

इन वाहनों पर कार्रवाई

  • एमपी 07 पी 0741 (स्कूल बस): एमएसएम दयाल सेवा एवं शिक्षा संस्थान की इस बस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
  • एमपी 07 पी 1760 (स्कूल बस): लिटिल मिलेनियम स्कूल की बस पर सुरक्षा मानकों में कमी के चलते आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।
  • एमपी 07 जेडएस 9122: नियमों के उल्लंघन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगा।
  • एमपी 07 जेडजी 1122 : इस वाहन पर 500 रुपये की कार्रवाई की गई।
  • एमपी 07 आरए 5267 (आटो): परमिट और एचएसआरपी नंबर प्लेट न होने के कारण चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
  • एमपी 07 आर 7618 (आटो): एचएसआरपी, फिटनेस और बिना इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया।