
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) की स्कीम 171 में शामिल 13 सोसायटियों को योजना से बाहर करने की प्रक्रिया एक बार फिर जांच के दौर में पहुंच गई है। इन सोसायटियों और अन्य कॉलोनियों की ओर से स्कीम से मुक्ति के लिए दिसंबर 2024 में ही आइडीए के पास 5.89 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक उन्हें स्कीम से मुक्त नहीं किया गया है। करीब 6 हजार प्लॉट धारक 32 वर्षो से इस मामले में राहत का इंतजार कर रहे हैं।
दरअसल, कलेक्टर शिवम वर्मा ने 13 सोसायटियों की की जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार को सौंपी है। अपर कलेक्टर द्वारा बीते सप्ताह कलेक्टोरेट में सभी संबंधित सोसायटियों के अध्यक्षों और प्रशासकों की बैठक ली गई। बैठक में सामने आया कि अधिकांश सोसायटियों का ऑडिट कई वर्षों से लंबित है। केवल चार संस्थाओं का ऑडिट ही समय पर हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए शेष नो सोसायटियों को सात दिन में ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच के दौरान सोसायटियों के सदस्यों की वरिष्ठता सूची भी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर यह भी देखा जाएगा कि संबंधित सोसायटियों में सदस्यता और प्लॉट आवंटन की स्थिति क्या है। अपर कलेक्टर नवजीवन पंवार का कहना है कि संस्थाओं का सात दिन में ऑडिट पूरा करने के निर्देश दिए गए है। वहीं लगातार समीक्षा भी की जाएगी।
कई सोसायटियों में प्रशासक नियुक्त होने के बावजूद वर्षो से ऑडिट नहीं कराया गया, जबकि प्रत्येक वर्ष ऑडिट कराया जाना चाहिए। ऑडिट कराने की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के अधिकारियों की होती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर नवजीवन पंवार ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
स्कीम 171 में शामिल प्रमुख सोसायटियों में देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था, न्याय विभाग कर्मचारी संस्था, इंदौर विकास गृह निर्माण, मजदूर पंचायत, लक्ष्मण नगर गृह निर्माण, सूर्या गृह निर्माण और मारुति गृह निर्माण सहित 13 संस्थाएं शामिल हैं। इनमें कई संस्थाओं का ऑडिट वर्ष 2007-08 से लेकर 2023-24 तक ही हुआ है, जबकि मारुति गृह निर्माण, श्रीकृपा गृह निर्माण, अप्सरा गृह निर्माण, सन्नी गृह निर्माण संस्था का ऑडिट 2024-25 तक पूरा है। इसमें संजना गृह निर्माण का ऑडिट तो 2017-18 तक ही हुआ है।
यह भी पढ़ें- एमपी के 227 नगरीय निकायों में 602 एल्डरमैन नियुक्त, नगरीय विकास को मिलेगी गति, अधिसूचना जारी
स्कीम 171 में 13 सोसायटियों के अलावा अन्य कॉलोनियां शामिल है, लेकिन आईडी ने योजना घोषित करने के बावजूद यहां पर विकास कार्य नहीं किए। दस साल से अधिक तक किसी योजना में विकास कार्य नहीं करने पर जमीनों को योजना से बाहर करने का प्राविधान है, लेकिन योजना में शामिल जमीनों को अब तक मुक्त नहीं किया गया। इसलिए यहां के प्लॉट धारक निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे है। आइडीए ने योजना से सोसायटियों और कॉलोनियों को मुक्त करने के लिए विकास शुल्क जमा कराया था। इसके बावजूद दो साल से प्रक्रिया अटकी हुई है।