
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर शहर में भिक्षुओं को राशि या अन्य कुछ सामान देने या ट्रैफिक सिग्नल व चौराहों पर उनसे कोई भी सामान खरीदने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गया है।
गौरतलब है कि पूर्व में भी इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की कवायद में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। वही भिक्षावृति की सूचना दने वालों को एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था को भी लागू किया गया था।
कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश के अब पुन: यह व्यवस्था लागू रहेगी। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
यदि शहर में कही भी कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा के मोबाइल नंबर 9691494951 पर दे सकता है। यदि सत्यापन के दौरान सूचना सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी।
इंदौर: सांवेर के ग्राम फरसपुर में विद्युत दुर्घटना में मृत हारवेस्टर चालक गुरजंत सिंह के परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक गुरुवार को मृतक की पत्नी परमजीत कौर को सौंपा गया।
गौरतलब है कि ग्राम फरसपुर के रहने वाले नीलेश पटेल के यहां हारवेस्टर चालक के रूप में कार्यरत गुरजंत सिंह विगत दिनों खेत में हारवेस्टर मशीन से सोयाबीन की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की केबल क्षतिग्रस्त होने के कारण वे विद्युत प्रवाह की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित विद्युत केबल को बदल दिया गया था। साथ ही विभागीय नियमों के तहत मृतक के वैध उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रकरण में चार लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। बिजली कंपनी कार्यपालन यंत्री विनय सिंह ने गुरुवार को सहायता राशि का चेक मृतक के परिजन को दिया।
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