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तकिये से मुंह दबाकर पत्‍नी को मारा, हादसा बताने के लिए शव को सांप से कटवाया फिर उसे भी मार दिया, कोर्ट ने दी उम्र कैद

हत्या को दुर्घटनाजन्य मृत्यु दिखाने के लिए उसने शिवानी के शव को सांप से कटवाया ताकि मौत का कारण सर्पदंश माना जाए। इसके बाद उसने सांप को भी मार दिया, त...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 07:52:18 PM (IST)Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 07:58:39 PM (IST)
तकिये से मुंह दबाकर पत्‍नी को मारा, हादसा बताने के लिए शव को सांप से कटवाया फिर उसे भी मार दिया, कोर्ट ने दी उम्र कैद
इंदौर कोर्ट का फैसला।

HighLights

  1. इस हत्यारे पति का नाम अमितेश उर्फ शालू पटेरिया है।
  2. वारदात को अंजाम देने के बाद सांप को भी मार दिया था।
  3. कोर्ट ने उसे सांप को मारने के मामले में भी सजा सुनाई है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तकिए से मुंंह दबाकर पत्नी की हत्या करने के बाद हत्या का हादसा बताने के लिए शव को सांप से कटवाने वाले हत्यारे पति को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी ने यह फैसला सुनाया है।

हत्यारे पति का नाम अमितेश उर्फ शालू पटेरिया है। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद सांप को भी मार दिया था। कोर्ट ने उसे साक्ष्य मिटाने और सांप को मारने के मामले में अलग-अलग सजा सुनाई है।

एक दिसंबर 2019 को कनाड़िया रोड स्थित संचार नगर एक्सटेंशन में अमितेश ने सहआरोपितों के साथ मिलकर पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी।

हत्या को दुर्घटनाजन्य मृत्यु दिखाने के लिए उसने शिवानी के शव को सांप से कटवाया ताकि मौत का कारण सर्पदंश माना जाए। इसके बाद उसने सांप को भी मार दिया, ताकि साक्ष्य नष्ट हो जाए।

मामले की जांच में यह बात सामने आई कि विवाह के बाद से ही शिवानी को दहेज और रुपयों की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था।

कोर्ट ने माना कि आरोपित ने पत्नी के साथ क्रूरता की और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया।

कोर्ट ने हत्यारे पति को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे पर 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।