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सात वर्षीय बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले को इंदौर कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा

आरोपित का नाम सुमित जैन है। विशेष न्यायाधीश शिप्रा पटेल ने यह फैसला सुनाया। सहायक जिला लोक अभियोजन सतीश वर्मा के मुताबिक सात वर्षीय बालिका की माता ने ...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 08:28:00 PM (IST)Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 08:40:57 PM (IST)
सात वर्षीय बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले को इंदौर कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा
बच्‍ची के दुष्‍कर्मी को सज़ा।

HighLights

  1. सात वर्षीय बालिका की माता ने पुलिस में शिकायत की थी।
  2. बेटी ने उसे बताया कि जब वह दुकान में सामान लेने जाती है।
  3. आरोपित गोदी में बैठाकर उसके साथ गलत हरकत करता है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दुकान पर सामने लेने आने वाली सात वर्षीय बालिका से गलत हरकत करने वाले को विशेष न्यायालय ने पांच साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

आरोपित का नाम सुमित जैन है। विशेष न्यायाधीश शिप्रा पटेल ने यह फैसला सुनाया। सहायक जिला लोक अभियोजन सतीश वर्मा के मुताबिक सात वर्षीय बालिका की माता ने पुलिस में शिकायत की थी।

उसने कहा था कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि जब वह दुकान में सामान लेने जाती है तो आरोपित उसे गोदी में बैठाकर उसके साथ गलत हरकत करता है।

आरोपित उसे धमकाता था कि यह बात मम्मी-पापा को बताई तो वे उसे डांटेंगे। इससे बेटी डर गई।

2 अक्टूबर 2023 को भी आरोपित ने बेटी के साथ गलत हरकत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया।