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    इटारसी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के राइस मिलर भाई को 42 लाख रुपए की चपत

    माल की कुल कीमत 42 लाख 11 हजार 452 रुपये बताई गई है। आरोप है कि पिता पुत्र ने छलपूर्वक माल अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया और राशि हड़प...और पढ़ें

    By Arvind SharmaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 29 May 2026 07:20:55 PM (IST)Updated Date: Fri, 29 May 2026 07:25:53 PM (IST)
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    इटारसी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के राइस मिलर भाई को 42 लाख रुपए की चपत
    इटारसी में हुई धोखाधड़ी।

    HighLights

    1. एक साल बाद पुलिस ने दर्ज किया केस।
    2. लाखों का चावल खरीदा भुगतान रोका।
    3. भुगतान नहीं किया और राशि हड़प ली।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। शहर के राइस मिल संचालक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत पांडेय के बड़े भाई शिवभूषण पांडेय के साथ भोपाल निवासी व्यापारी पिता पुत्र ने चावल खरीदी के नाम पर 42 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पांडेय के आवेदन की जांच के एक साल बाद पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार जैकब कंपाउंड में व्यापार के नाम पर भोपाल के दो व्यापारियों (पिता-पुत्र) द्वारा इटारसी की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करीब 42 लाख रुपये से अधिक का चावल खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


    यह है पूरा मामला

    फरियादी शिवभूषण पांडे पिता सुरेशचंद्र पांडे ने पुलिस को बताया कि वे ‘एक्सप्रेस न्यूट्रिएंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इटारसी’ में प्रबंध निदेशक हैं। भोपाल निवासी अनूप गुप्ता, पिता रामस्वरूप गुप्ता एवं ईशान गुप्ता, पिता अनूप गुप्ता निवासी जाटखेड़ी स्थित सागर पर्ल कॉलोनी ने फरियादी की कंपनी से बड़ी मात्रा में चावल खरीदा था।

    माल की कुल कीमत 42 लाख 11 हजार 452 रुपये बताई गई है। आरोप है कि पिता पुत्र ने छलपूर्वक माल अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया और राशि हड़प ली।

    पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के बाद अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भोपाल स्थित आरोपितों के ठिकानों पर दबिश देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि आरोपितों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

    पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2025 का है। आरोपित पिता पुत्र द्वारा 12 जून 2025 से 25 सितंबर 2025 के बीच इस कथित धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

    लंबे समय तक भुगतान नहीं मिलने और आरोपितों द्वारा टालमटोल करने पर पीड़ित पक्ष ने पुलिस की शरण ली। 28 मई की शाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।