गोमांस को लेकर चर्चित हुए स्लाटर हाउस का मामला MP हाई कोर्ट पहुंचा
इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया कि स्लाटर हाउस को सील कर दिया गया है। कोर्ट ने इस जानकारी को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 09 Feb 2026 09:05:28 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Feb 2026 09:08:17 PM (IST)
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट।HighLights
- जिला प्रशासन ने सील करने की जानकारी पेश की
- कोर्ट ने कहा- ताले खुलें तो जनहित याचिकाकर्ता
- अर्जेंट सुनवाई का आवेदन दायर करने स्वतंत्र है
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष गोमांस को लेकर पिछले दिनों चर्चित हुए राजधानी भोपाल स्थित लाइव स्टाक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित स्लाटर हाउस के मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया कि स्लाटर हाउस को सील कर दिया गया है। कोर्ट ने इस जानकारी को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को नियत कर दी।
इसके साथ ही जनहित याचिकाकर्ता यह स्वतंत्रता दी है कि यदि मामले के विचाराधीन रहने के दौरान स्लाटर हाउस के ताले खुलें, तो अर्जेंट हियरिंग का आवेदन दायर किया जा सकता है।
जनहित याचिकाकर्ता दयोदय महासंघ, भोपाल के अशोक कुमार जैन, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के राकेश जैन गोहिल और जन जागृति समिति के रंधीर कुमार पटेल की ओर से पक्ष रखा गया।
दलील दी गई कि भोपाल के जिन्सी क्षेत्र में मैदा मिल रोड पर में लाइव स्टाक फूड प्रोसेसर प्राइसवेट लिमिटेड द्वारा स्लाट रहाउस का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है।
इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा रहा है बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यही नहीं स्लाटर हाउस से निकलने वाला गंदा पानी और वायु प्रदूषण आसपास के जलस्रोतों और वायु गुणवत्ता को दूषित कर रहा है।
पीसीबी की रिपोर्ट में कमियां रेखांकित
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच के बाद हाई कोर्ट के पटल पर अपनी रिपोर्ट रखी।
- जिसमें साफ हुआ कि स्लाटर हाउस में बाउंड्री का होना आवश्यक है।
- साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगने चाहिए।
- भविष्य में इस स्लाटर हाउस को कहीं और शिफ्ट करना भी जरूरी होगा।
- इस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेकर हाई कोर्ट ने पीसीबी द्वारा बताई गईं कमियों को पूरा करने के निर्देश स्लाटर हाउस संचालक कंपनी को दे दिए।