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अनिवार्य सेवानिवृत्ति में हाई कोर्ट सख्त, दमोह एसपी और सागर डीआईजी के खिलाफ जमानती वारंट

दोनों को एक सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। मामला अवमानना याचिका दमोह निवासी करण सिंह ठाकुर विरुद्ध राजेश राजोरा एवं अन्य से संबंधित है।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 24 Aug 2026 07:17:31 PM (IST)Updated Date: Mon, 24 Aug 2026 07:17:31 PM (IST)
अनिवार्य सेवानिवृत्ति में हाई कोर्ट सख्त, दमोह एसपी और सागर डीआईजी के खिलाफ जमानती वारंट

HighLights

  1. प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ
  2. पूर्व में याचिकाकर्ता को कोर्ट से राहत मिली थी
  3. मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को नियत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े आदेश के पालन में कथित लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने दमोह के पुलिस अधीक्षक और सागर के पुलिस उपमहानिरीक्षक के वर्तमान पदधारियों के खिलाफ 100-100 रुपये के जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

करण सिंह ठाकुर विरुद्ध राजेश राजोरा एवं अन्य से संबंधित

दोनों को एक सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। मामला अवमानना याचिका दमोह निवासी करण सिंह ठाकुर विरुद्ध राजेश राजोरा एवं अन्य से संबंधित है।

आदेश का अब तक पालन नहीं किया

अधिवक्ता जायवीर सिंह सैनी ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में याचिकाकर्ता को कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


वारंट सागर के पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से तामील कराया जाएगा

इस पर कोर्ट ने दमोह एसपी और सागर डीआईजी के वर्तमान पदधारियों को तलब करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। वारंट सागर के पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से तामील कराया जाएगा। कोर्ट ने 25 अगस्त को वारंट जारी करने और मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को नियत की है।

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