ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मानहानि केस में MP हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, आकाश विजयवर्गीय ने लगाया था केस
हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है। ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 11 May 2026 09:36:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 11 May 2026 09:36:56 PM (IST)
अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरारHighLights
- अभिषेक बनर्जी को 16 जून तक अंतरिम राहत मिली
- हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में बहस अनिवार्य बताई
- आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहने पर दर्ज है मामला
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी।
हालांकि कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ायी जाएगी।
क्या है मामला
दरअसल, मानहानि का केस आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया है। नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।