• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
  • user
मेरी खबरेंuser
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • कोरोना वायरस
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • त्विषा शर्मा केस
  • भोजशाला पर फैसला
  • एलपीजी संकट
  • गर्मी का मौसम
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • जबलपुर

MP High Court ने कहा -रिपोर्ट मंगाकर फाइल बंद, यह रवैया नहीं चलेगा

मामला इटारसी नगर पालिका परिषद में 35 माह के दौरान 14,20,51,378 के कथित अवैध भुगतान से जुड़ा है। इटारसी के 14 करोड़ भुगतान मामले की 90 दिन में जांच के ...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 11:27:41 AM (IST)Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 11:27:41 AM (IST)
MP High Court ने कहा -रिपोर्ट मंगाकर फाइल बंद, यह रवैया नहीं चलेगा
केवल आयुक्त से रिपोर्ट मंगाकर मामला लंबित रखा और ठोस जांच नहीं कराई।

HighLights

  1. फर्जी नोटशीट के आधार पर भुगतान किए गए
  2. छह अगस्त, 2022 के आदेश का उल्लंघन किया
  3. नगर पालिका को भारी वित्तीय क्षति हुई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इटारसी नगर पालिका में कथित 14.20 करोड़ के अवैध भुगतान मामले में स्पष्ट कर दिया है कि केवल अधिकारियों से प्रतिवेदन मंगाकर शिकायतों को लंबित नहीं रखा जा सकता।

90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर निर्णय लेने का निर्देश दिया

कोर्ट ने प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर विधिसम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, आनंद शुक्ला और अपूर्व त्रिवेदी ने पैरवी की।

पत्रकार सुरेश कुमार चिंचवाड़ की याचिका पर सुनवाई

कोर्ट ने उनकी बहस सुनने के बाद इटारसी के पत्रकार सुरेश कुमार चिंचवाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग को 90 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मामला इटारसी नगर पालिका परिषद में 35 माह के दौरान 14,20,51,378 के कथित अवैध भुगतान से जुड़ा है।


नगर पालिका को भारी वित्तीय क्षति हुई

याचिका में आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 85(2) तथा शासन के छह अगस्त, 2022 के आदेश का उल्लंघन करते हुए फर्जी नोटशीट के आधार पर भुगतान किए गए, जिससे नगर पालिका को भारी वित्तीय क्षति हुई।

तत्कालीन अध्यक्ष पर लगाए आरोप

आरोप तत्कालीन अध्यक्ष पंकज चौरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रितु मेहरा तथा अन्य अधिकारियों पर लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि कई शिकायतों और प्रतिवेदनों के बावजूद विभाग ने केवल आयुक्त से रिपोर्ट मंगाकर मामला लंबित रखा और ठोस जांच नहीं कराई।

इस रवैये पर अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष जताया

हाई कोर्ट ने इस रवैये पर अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष जताते हुए प्रमुख सचिव को शिकायतों की विधिवत जांच कर 90 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें- बिना जांचे ही बांटीं अंक की रेवड़ी, जबलपुर के इंजीनियरिंग काॅलेज के अतिथि शिक्षक पर दो साल का प्रतिबंध