Old Pension Scheme पर एमपी हाई कोर्ट सख्त, पूछा- शिक्षकों को OPS का लाभ क्यों नहीं? राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि प्राथमिक शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 07:53:52 PM (IST)Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 07:53:52 PM (IST)
शिक्षकों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर हाई कोर्ट हुआ सख्त।HighLights
- शिक्षकों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर हाई कोर्ट हुआ सख्त
- 25 साल की सेवा के बाद भी OPS का लाभ क्यों नहीं?
- हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव और कलेक्टर से मांगा जवाब
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि प्राथमिक शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों की याचिका पर कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर और डीईओ रीवा को नोटिस जारी किए हैं।
2018 के भर्ती नियमों को दी गई चुनौती
रीवा निवासी पंकज पांडे सहित 28 शिक्षकों ने याचिका दायर कर मप्र स्कूल शिक्षा सेवा (टीचिंग कैडर) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 को चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि इन नियमों और 27 जुलाई, 2019 को जारी कार्यपालिक निर्देशों के कारण उनकी पुरानी सेवाओं को नहीं जोड़ा जा रहा है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता वर्ष 1998-99 से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। लंबे समय तक शिक्षा कर्मी एवं अध्यापक के रूप में सेवा दे चुके हैं।