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    पत्नी होने का दिखाया पासपोर्ट, दुष्कर्म मामले में पति को मिली अग्रिम जमानत, हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी राहत

    हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दुष्कर्म के आरोपित, राजधानी भोपाल निवासी फराज खान को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है।

    By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 10:23:02 PM (IST)Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 10:23:02 PM (IST)
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    पत्नी होने का दिखाया पासपोर्ट, दुष्कर्म मामले में पति को मिली अग्रिम जमानत, हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी राहत
    पासपोर्ट के सबूत पर दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत।

    HighLights

    1. शिकायतकर्ता और आरोपी के वैवाहिक दस्तावेज आए सामने
    2. शाहजहांनाबाद पुलिस मामले में मंजूर की अग्रिम जमानत
    3. पासपोर्ट के सबूत पर दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दुष्कर्म के आरोपित, राजधानी भोपाल निवासी फराज खान को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। सुनवाई के दौरान आवेदक ने पासपोर्ट प्रस्तुत कर दावा किया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है। इस तथ्य का प्रभावी खंडन नहीं होने पर न्यायालय ने राहत दे दी।

    विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण का था आरोप

    हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि शाहजहांनाबाद थाना, भोपाल में आवेदक के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच विवाह का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया गया।


    विरोध के बावजूद कोर्ट ने माना वैवाहिक संबंध का संकेत

    आवेदक की ओर से पासपोर्ट सहित दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है। राज्य तथा आपत्तिकर्ता की ओर से जमानत का विरोध करते हुए आवेदक को आदतन अपराधी बताया गया, हालांकि यह तथ्य विवादित नहीं रहा कि प्रस्तुत दस्तावेज शिकायतकर्ता और आवेदक के वैवाहिक संबंध की ओर संकेत करते हैं।

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    जांच में सहयोग न करने पर स्वतः निरस्त होगी जमानत

    सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया कि आरोप-पत्र दाखिल होने तक आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराए व जांच में सहयोग करे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहयोग नहीं करने पर जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी।