जबलपुर के तीन Bar में देर रात तक शराब परोसना पड़ा भारी, आबकारी विभाग ने तीन दिनों के लिए निलंबित किया लाइसेंस
जबलपुर में समय सीमा ने अधिक देर तक शराब परोसने के आरोप में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने शहर के 3 बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित क ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 11:44:55 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 11:51:38 PM (IST)
3 बारों के 3 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित (सांकेतिक फोटो)HighLights
- बारों में देर तक शराब परोसने पर हुई कार्रवाई
- आबकारी अधिकारी के आदेश पर हुआ एक्शन
- बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए किए गए निलंबित
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: आबकारी नियमों के उल्लंघन पर शहर के तीन अलग-अलग बार एंड रेस्टोरेंट के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से उनके लाइसेंस तीन-तीन दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी, जबलपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद शराब परोसने की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।
इन बारों के खिलाफ हुई कार्रवाई
कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने मदन महल होमसाइंस कॉलेज रोड स्थित ओपीएम बार एंड रेस्टोरेंट का है।आठ फरवरी की रात 12:45 बजे संयुक्त टीम की जांच में बार खुले होने तथा निर्धारित समय के बाद शराब परोसी जाती पाई गई। इस प्रकरण में संचालक मृदुल पांडे (पिनाक हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट एलएलपी) को आरोप पत्र जारी किया है।
वहीं शहर क्षेत्र के एक मदिरा बार एंड रेस्टोरेंट का है, जहां 7 फरवरी 2026 को थाना प्रभारी कोतवाली मानस द्विवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक के हमराह स्टाफ द्वारा देर रात निरीक्षण किया गया। जांच में बार के ऊपरी तल पर रात्रि 12 बजे के बाद शराब परोसना पाया गया। इस मामले में लाइसेंसी जितेंद्र तिवारी को नोटिस जारी किया गया।
इसके साथ ही तिलहरी स्थित नाइट लाइफ फूड एंड ब्रेवरेज एलएलपी का है। 8 फरवरी की दरमियानी रात 12:17 बजे पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पवार (थाना प्रभारी माढ़ोताल) एवं अन्य स्टाफ की जांच में बार में देर रात तक शराब परोसना पाया गया। इस संबंध में संचालक भावेश मल्गानी को आरोप पत्र जारी किया गया।
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यह आदेश हुए जारी
विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंस शर्त में रेस्टोरेंट/बार में विदेशी मदिरा विक्रय का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक तथा उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई का प्रावधान है।
तीनों ही मामलों में वर्ष 2025-26 के लिए जारी एफएल-2 बार लाइसेंस को 5 मार्च 2026 से 7 मार्च 2026 तक (कुल तीन दिवस) के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार के प्रतिकर अथवा जमा शुल्क की वापसी के पात्र नहीं होंगे।