
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई के न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में आरोपितों आशाराम सहित अन्य को नियमित जमानत प्रदान की है।
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने पैरवी की, जबकि राज्य शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता आरपी प्रजापति उपस्थित हुए।
अभियोजन के अनुसार चिचोली थाना के अपराध क्रमांक 628/2025 में आरोप है कि आरोपितों ने मृतक के साथ मारपीट की, जिससे वह कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।
इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामले की महत्वपूर्ण गवाह मोनिका अपने बयान से मुकर गई है।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली तथा मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है।
आवेदक चार दिसंबर, 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने प्रत्येक आवेदक को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं एक-एक सक्षम जमानतदार पर रिहा करने के निर्देश दिए।
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