
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। नगर परिषद नामली में पिगासस इनलैंड कंटेनर डिपो प्रा. (प्रो. अजय अग्रवाल) की लगभग 45 बीघा भूमि के नियमों के विरुद्ध नामांतरण तथा विकास शुल्क की वसूली नहीं किए जाने के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री और राजस्व शाखा प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर मिशा सिंह ने मामले में आयुक्त नगरीय प्रशासन व विकास को पत्र लिखा है।
नगर परिषद की उपाध्यक्ष पूजा श्रीनाथ योगी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम के आदेश से अपर कलेक्टर रतलाम, एसडीएम रतलाम ग्रामीण और परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को शामिल करते हुए जांच दल गठित किया गया था।
जांच दल ने संबंधित अधिकारियों द्वारा पेगासस इनलैंड कंटेनर डिपो प्रा. लि. को अवैध निर्माण की अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी कराए बिना ही लाभ पहुंचाया गया। साथ ही अवैध निर्माण का प्रकरण दर्ज कर उसकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई किए बिना भूमि का नामांतरण किया गया।
जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमा राशि की रसीदों में अवैध निर्माण संरचनाओं का उल्लेख कर निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जांच दल ने इन कृत्यों के लिए नगर परिषद नामली के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नासिर अली, उपयंत्री और राजस्व शाखा प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना है।
कदाचार के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
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