
नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला अदालत के विशेष न्यायालय ने तीन गुना राशि का लालच देकर लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पने वाली चिंटफंड कंपनी के संचालकों व डायरेक्टरों को सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अभियाेजन के संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थी सुनील ठाकरिया ने 25 जनवरी 2011 को दी शिकायत में कहा था कि नगर के ज्यारत नाका क्षेत्र में संचालित आरोग्य धनवर्षा डेवल्वर्स एंड एलाइड लिमिटेड के संचालक व डायरेक्टर ने 6 वर्ष 3 माह में राशि तीन गुना लौटाने की स्कीम के नाम पर उसके पिता दफेलाल से एक लाख तीन हजार रुपये, चाचा जेठूलाल से 98300 रुपये जमा करवा लिए। अवधि पूरी होने पर संपर्क करने पर कार्यालय बंद पाया गया। एजेंटों से संपर्क करने पर वे केवल आश्वासन देते रहे।
कंपनी संचालक व डायरेक्टर ने बेईमानी छल कपटपूर्वक राशि जमा करवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोग्य धन वर्षा डेव्लपर्स एंड एलाईड लिमिटेड के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत अपराध क्रमांक 482/17 दर्ज किया था।
प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर कंपनी के आरोपित संचालकों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक व सहायक अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए। इससे सहमत होकर न्यायालय ने 31 अक्टूबर को पारित निर्णय में आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार धनवर्षा कंपनी के नाम पर आरोपितों में धोखाधड़ी करते हुए जिले के सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी हड़प्प ली थी। कंपनी के संचालकों पर उज्जैन, रतलाम सहित अन्य कई जिलों में जालसाजी, धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल प्रकरण में शामिल सभी आरोपित जेल हैं। जिले में कंपनी के संचालकों पर दर्ज एक अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें निर्णय होना बाकी है।