
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर वैन लटकाकर उसमें विस्फोट करने वाले तीन आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने घटना को सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तीनों के विरुद्ध निरुद्धि आदेश जारी किए हैं।
पुलिस के अनुसार मोहर्रम के दौरान 23 जून की रात को बड़नगर के जय स्तंभ चौक पर क्षेत्र के अड़ान मोहल्ला निवासी शोएब पुत्र गब्बू, जाहिद पुत्र भुरू और तपसील पुत्र नाहरू ने एक पुरानी वैन को क्रेन की सहायता से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया था। इसके बाद वाहन में पटाखे लगाकर विस्फोट किया गया।
विस्फोट इतना तेज था कि वैन के कांच और अन्य हिस्से चारों ओर बिखर गए। घटना के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
वाहन के टुकड़े और कांच बिखरने से आमजन के जीवन एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपितों के इस कृत्य से क्षेत्र में भय और अशांति का वातावरण निर्मित हुआ तथा किसी बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
आरोपितों की गतिविधियों, घटना के प्रभाव और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर का परीक्षण करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत तीनों के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।