
डिजिटल डेस्क। रक्षाबंधन पर्व के करीब आते ही भारतीय डाक विभाग ने भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के नियमों को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाते हुए कई नई सुविधाएं शुरू की हैं। अब देश के मुख्य महानगरों में 24 से 48 घंटे के भीतर राखी पहुंचाने के लिए विशेष 'एक्सप्रेस स्पीड पोस्ट' सेवा शुरू की गई है, जिससे रक्षाबंधन पर समय से पहले राखियां और आवश्यक कागजात पहुंचाना आसान हो जाएगा।
1 अगस्त 2026 से प्रभावी नए दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय डाक विभाग ने 500 ग्राम तक के गैर-व्यावसायिक (नॉन-कमर्शियल) राखी लिफाफों और छोटे पैकेटों को 'डॉक्यूमेंट' (दस्तावेज़) की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इससे पहले डाक की श्रेणी को लेकर उत्पन्न होने वाले संशय से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
राखी और ग्रीटिंग कार्ड के साथ-साथ डाक विभाग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहचान पत्रों व कागजातों को भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में ही रखा है:
यदि राखी के लिफाफे के साथ कोई उपहार सामग्री जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल या अन्य कोई वस्तु भेजी जाती है, तो उसे पार्सल (Parcel) की श्रेणी में ही दर्ज किया जाएगा।
त्योहारों के दौरान बढ़ती डाक संख्या को देखते हुए डाक विभाग ने दो विशेष सुपरफास्ट डिलीवरी विकल्प पेश किए हैं:
प्रारंभिक चरण में यह एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे छह प्रमुख महानगरों के बीच चालू की गई है।
डाक विभाग ने ग्राहकों को सलाह दी है कि बुकिंग कराने से पहले अपने पैकेट का वजन जरूर जांच लें। यदि पैकेट में केवल राखी या ग्रीटिंग कार्ड है तो वह डॉक्यूमेंट माना जाएगा, वहीं कोई अन्य उपहार होने पर उसे पार्सल माना जाएगा। सही श्रेणी में बुकिंग कराने से त्योहारी सीजन में किसी भी तरह के विलंब से बचा जा सकेगा।
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| सेवा/वजन | शुल्क |
| लोकल स्पीड पोस्ट (50 ग्राम तक) | ₹38 प्रति आर्टिकल |
| पैन इंडिया स्पीड पोस्ट (50 ग्राम तक) | ₹94 प्रति आर्टिकल |
| 51 ग्राम से 250 ग्राम | ₹118 से ₹154 प्रति आर्टिकल |
| 251 ग्राम से 500 ग्राम | ₹140 से ₹186 प्रति आर्टिकल |
| 48 Speed Post | ₹61 से ₹121 प्रति आर्टिकल |
नोट: नीचे दी गई दरों पर लागू नियमों के अनुसार अलग से जीएसटी (GST) भी देना होगा। 51 ग्राम से अधिक वजन वाले आर्टिकल और 48 Speed Post का शुल्क दूरी (Distance) और चुनी गई सेवा के आधार पर अलग-अलग होगा। सभी शुल्कों पर अलग से जीएसटी लागू होगा।