• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
  • user
मेरी खबरेंuser
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • कोरोना वायरस
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • त्विषा शर्मा केस
  • भोजशाला पर फैसला
  • एलपीजी संकट
  • गर्मी का मौसम
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • हेयर ऑयल

अपना राज्य चुनें

Top Cities

  • इंदौर
  • भोपाल
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • लखनऊ
  • गोरखपुर
  • कानपुर
  • मेरठ

States

    • ई-पेपर

    • वेब स्टोरीज

    Move to Naidunia APP

    Trending

    • त्विषा शर्मा केस
    • भोजशाला पर फैसला
    • एलपीजी संकट
    • गर्मी का मौसम
    • मध्‍य प्रदेश की खबरें
    • वास्‍तु शास्‍त्र
    • स्वच्छ जल
    • हेयर ऑयल
    • होम
    • देश

    कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, X अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

    दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के X अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 29 May 2026 01:16:08 PM (IST)Updated Date: Fri, 29 May 2026 01:16:08 PM (IST)
    • Join करें
    कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, X अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
    X अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस (फोटो: आर्काइव)

    HighLights

    1. रिव्यू कमेटी को दोबारा जांच के निर्देश मिले
    2. अभिजीत दिपके वर्चुअली अदालत में पेश हुए
    3. केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय मिला

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिव्यू कमेटी को भी पूरे मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है।

    अदालत ने मांगा केंद्र का जवाब

    न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से रखे गए सभी तर्कों पर केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद विस्तार से विचार किया जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।


    बिना सुनवाई अकाउंट ब्लॉक करने पर उठे सवाल

    सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने अभिजीत दिपके की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट को बिना संबंधित व्यक्ति को सुने ब्लॉक करना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

    वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इन दलीलों का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल होने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

    हर दो महीने में होती है समीक्षा

    सुनवाई के दौरान अदालत ने आईटी नियमों के नियम 14 का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के तहत मंत्रालय की रिव्यू कमेटी हर दो महीने में बैठक करती है। यदि कमेटी को लगता है कि ब्लॉकिंग आदेश उचित नहीं है, तो वह आदेश को रद करने और अकाउंट बहाल करने की सिफारिश कर सकती है।

    यह भी पढ़ें- सिर कटने पर भी कैसे जिंदा रहते हैं कॉकरोच? बिना मेल पार्टनर के बन सकतें हैं मां; दिलचस्प हैं डायनासोर के 'सीनियर' की रहस्यमयी दुनिया के किस्से

    हाई कोर्ट ने रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर अपना फैसला रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करे।

    वर्चुअल पेशी की अनुमति

    अदालत ने अभिजीत दिपके को वर्चुअली पेश होने की अनुमति भी दी। साथ ही कहा कि यदि वह किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करना चाहते हैं तो रिव्यू कमेटी इस अनुरोध पर भी विचार कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब केंद्र सरकार के जवाब और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होगी।