
डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी में धरना-प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के राजनीतिक विरोध प्रदर्शन या नागरिक आंदोलनों की अनुमति नहीं होगी। मध्य दिल्ली के व्यावसायिक क्षेत्रों में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण आम नागरिकों और स्थानीय कारोबारियों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है।
व्यापारिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने मुख्य व्यावसायिक परिसरों से दूर आंदोलन आयोजित करने का अनुरोध किया था, ताकि रोजमर्रा का व्यापार और आवाजाही प्रभावित न हो। अक्सर प्रदर्शनों के दौरान लागू किए जाने वाले ट्रैफिक डायवर्जन से पूरी दिल्ली की यातायात व्यवस्था चरमरा जाती थी।
इस पृष्ठभूमि में जारी पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार का यह संशोधित आदेश बिना किसी समाप्ति तिथि के लागू किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह निर्णय स्थायी रूप से प्रभावी रहेगा।
दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा 11 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर तीन नए स्थलों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। अब रैलियों और सभाओं के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान तथा पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को चिन्हित किया गया है। इन तीनों निर्धारित स्थानों पर आयोजन करने के लिए एक अलग संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी। यह आदेश पूर्व में लागू 28 अप्रैल 2022 के स्थायी आदेश में संशोधन करते हुए जारी किया गया है, जिसकी प्रतियां सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व जिला प्रभारियों को आवश्यक कार्यान्वयन हेतु भेज दी गई हैं।
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