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ऑटो डेस्क। अगर आप गाड़ी चला रहे है और आपने हेल्मेट नहीं पहनी है तब तो आपका चालान कटता ही है। लेकिन अगर आपके पिछे बैठा इंसान बिना हेल्मेट के है और आप हेल्मेट में है तो भी आपका चालान कट जाएगा।
Motor Vehicles Act की धारा 129 के तहत, पिलियन राइडर यानी वो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल, स्कूटर या किसी अन्य दोपहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठा हो उसके लिए भी हेलमेट जरूरी है। इसके उल्लंघन पर Motor Vehicles Act की धारा 194D के तहत चालान और जुर्माना का प्रावधान है। बता दें कि जुर्माना राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में पिलियन राइडर के हेलमेट नियम को लागू किया गया है। सितंबर 2026 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, अब बिना हेलमेट पिलियन राइडर के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर बिना हेलमेट के लिए धारा 194D के तहत 1,000 रुपये का पेनल्टी पहले से दर्ज है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा पैनल्टी लिस्ट में Driving without Helmet (Rider/Pillion Rider) को धारा 194D के तहत रखा गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
महाराष्ट्र परिवहन विभाग की ऑफेंस लिस्ट में चालक के अलावा Pillion rider Without Protective Headgear को अलग उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया है। जिसके लिए 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित है। इसे Motor Vehicles Act की धारा 129 और 194(D) से जोड़ा गया है।
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बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों में Pillion Rider - without Helmet को अलग ऑफेंस केटेगरी के तौर पर दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार protective headgear के उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना दर्ज है।